साईडलुक, डिण्डौरी। जिला अदालत ने एक मजदूर के मजदूरी का पैसा न देने पर व उसके साथ मारपीट करने वाले दोषी को एक वर्ष कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5 हज़ार रूपये का जुर्माने से भी दण्डीत किया है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी के अनुसार, 12 जून 2019 की है जब रात करीब 10 बजे पीड़ित मजदूर अपनी मजदूरी का बचा पैसा मांगने प्रबंधक लामू सिंह परस्ते पिता स्वामी लाल उम्र 51 वर्ष निवासी धिरवनखुर्द थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी के दरबार में गया था। पैसा मांगने पर लामू सिंह परस्ते द्वारा मां, बहन की गंदी गंदी गाली देकर मारपीट की गई। घटना में उसे बांये हाथ, सीने व दाहिने हाथ के अंगूठे में चोटे आई।
जिसके बाद पीड़ित मजदूर ने थाना शहपुरा के अप0 क्र0 223/2019 दर्ज करवाई। सम्पूर्ण तहरीर जांच में प्रथम दृष्टया लामू सिंह परस्ते के विरूद्ध धारा 294,323 ताहि का पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 325 भादवि के अपराध के लिए एक वर्ष कठोर कारावास एवं 5 हज़ार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रमोद कुमार पटेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण का सशक्त संचालन किया गया।

