हत्या का प्रयास, अवैध हथियार और विस्फोटक रखने समेत कई गंभीर अपराध दर्ज, आठ जिलों की सीमा में प्रवेश पर रोक
साईडलुक, जबलपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दो आदतन अपराधियों को जिले से निष्कासित कर दिया है। साथ ही दो अन्य अपराधियों को संबंधित पुलिस थाने में हर माह हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन पर इन अपराधियों की समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से की गई है।
जिले से निष्कासित किए गए अपराधियों में सिहोरा के वार्ड नंबर दस गौरैय्या मोहल्ला निवासी दीपक ठाकुर उर्फ दिपू उर्फ पोछा उम्र 27 वर्ष को तीन माह की अवधि के लिए तथा कालीमठ मंदिर के पास आमनपुर निवासी नरेन्द्र उर्फ पप्पू विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष को पांच माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जिला बदर किए गए दोनों आदतन अपराधी निष्कासन की अवधि के दौरान जबलपुर सहित डिंडोरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, कटनी, दमोह और उमरिया जिले की राजस्व सीमा में भी प्रवेश और निवास नहीं कर सकेंगे।
दोनों आदतन अपराधियों पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, शासकीय कार्य में बाधा, चकाजाम करने, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने, अवैध विस्फोटक पदार्थ रखने, बलवा करने, अवैध शराब का विक्रय करने तथा छेड़छाड़ करने और जातिगत शब्दों से अपमानित करने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।
जिला दंडाधिकारी ने जिन दो अपराधियों को हर माह थाने में हाजिरी दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, उनमें पनागर थाना अंतर्गत रामवार्ड देवरी खुर्द निवासी राजाराम उर्फ राजा काछी उम्र 48 वर्ष को पांच माह की कालावधि तक प्रत्येक माह की 15 एवं 25 तारीख को तथा थाना संजीवनी नगर के अंतर्गत श्यामनगर परसवाड़ा निवासी सुरेन्द्र उर्फ चिंगम प्रधान ठाकुर उम्र 29 वर्ष को चार माह की कालावधि के लिए प्रत्येक माह की 15 एवं 25 तारीख को थाने में उपस्थिति दर्ज कराना होगी। राजाराम उर्फ राजा काछी के विरुद्ध पनागर थाने में 18 आपराधिक प्रकरण तथा सुरेन्द्र उर्फ चिंगम प्रधान के विरुद्ध 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

