जबलपुर। जेएमएफसी विधि डगालिया न्यायालय ने चाकू चमका कर उत्पात करने वाले आरोपी रामसजीवन को एक साल कठोर कैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 500 रूपए जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार 15 फरवरी 2013 को थाना गोहलपुर में सूचना मिली कि एक आदमी काफी चिल्ला-चिल्ला कर उत्पात कर रहा था, कि सत्यवान को नहीं छोड़ूगां। पुलिस को मौके पर काफी लोग मौजूद मिले। आरोपी को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं माना। तब अभियुक्त को धारा 151 द.प्र.स. के तहत गिरफतार कर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में आरोपी की कमर में एक लोहे की चाकू खुसी हुई पाई गई। चाकू जब्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर सजा व जुर्माने से दण्डित किया।