जबलपुर। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत याेजना के तहत कार्य आवंटन से जुड़ी दो अलग-अलग याचिकाओं पर जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभाेक्ता संरक्षण विभाग, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभाेक्ता संरक्षण विभाग, कलेक्टर जबलपुर, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम तथा शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जबलपुर निवासी रितेश कुमार विश्वकर्मा और अभिनव रजक की ओर से याचिका दायर कर बताया गया कि उक्त योजना में उनका चयन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत हुआ था।
याचिकाकर्ताओं को तहसील पनागर सेक्टर एवं नगर निगम सेक्टर के अंतर्गत आने वाली शासकीय उचित मूल्य दुकानों में राशन पहुँचाने का कार्य सौंपा गया था। अपरिहार्य कारणों के कारण राशन पहुँचाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने शासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन पर निर्णय लिए बिना ही अगस्त 2023 के बाद से उन्हें कार्य आवंटन बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुघोष भमोरे व निशांत मिश्रा ने पक्ष रखा।