डिंडौरी, रामसहाय मर्दन | शनिवार को एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन ने देवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के 10 अवैध कालोनाइजर पर कार्यवाही करते हुए हुए 50 _50 हजार रुपए का जुर्माना और ग्राम पंचायत सचिव को 07 दिन के अंदर एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए है। छोटे छोटे प्लाट काट कर बेच दिए कृषि भूमि आदेश में उल्लेख किया गया है कि देवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के 10 अवैध कालोनाइजरो ने ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण शर्तो) नियम 1998 एवम मध्य प्रदेश पंचायत राज एवम ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61(घ)उपधारा 1 और 2 का उलंघन किया कर कृषि भूमि के छोटे छोटे प्लाट कर अवैध कालोनियों का निर्माण करा दिया गया है। 10 अवैध कालोनाइजरों पर 50 _50 हजार रुपए का जुर्माना किया है।एस डी एम ने कालम 12 में हल्का पटवारी को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के क्रय विक्रय की नही की जा सकती ऐसा दर्ज करें।सचिव ग्राम पंचायत अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ 07 दिवस के अंदर एफ आई आर दर्ज करवाए।तात्कालिक हल्का पटवारी और सचिव द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर दो दो हजार रुपए अर्थदंड का आदेश जारी किया है। इन अवैध कालोनाइजरों पर कार्यवाही जारी आदेश के अनुसार देवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रशांत ताम्रकार पिता राम स्वरूप ताम्रकार, महेंद्र, चक्रवेन पिता चंद्रभान, मैना बाई कंछेदी, हेमंत पिता सुखराम, कमलेश राव पिता संपत लाल राव, मानवती पति त्रिभुवन देववती पति कैलाश, सुरेंद्र दुबे पिता काशी दुबे, उर्मिला मिश्रा पति चंद्रप्रकाश मयंक पिता चंद्र प्रकाश, अखिलेश सोनी पिता भीमसेन सोनी, मतवरिया बाई पति चमरू महा सिंह पिता चमरू,शिव सिंह पिता चमरू, रश्मि पिता चमरू, अनिल सोनी पिता अमृत लाल सोनी को जुर्माना किया गया है।
एसडीएम बोले अभी और अवैध कालोनाइजरों पर जांच जारी….
एसडीएम रामबाबू देवांगन ने बताया कि अभी दस कालोनाइजरों के प्रकरण में आदेश किया गया है।ग्राम पंचायत को 07 दिन में एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए है। कुछ ग्राम पंचायतों में अभी और अवैध कालोनाइजर के प्रकरण सामने आ रहे है।उनकी जांच कर कार्यवाही की जाएगी।



