डिंडौरी, राठौर रामसहाय मर्दन । विगत दिनों सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डिंडौरी कार्यालय से 14 शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था। जिसमें म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित स्थानांतरण नीति के तहत किया गया था।
जारी आदेश के अनुसार जिला डिंडौरी के अनुमोदन प्राप्त शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में पदस्थ किया गया है। शिक्षकों को उनके वर्तमान स्थान से अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित कर तत्काल प्रभाव से नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानांतरण सूची में प्रधान पाठक, प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक स्तर के कुल 14 नाम शामिल हैं। आदेश के अनुसार, स्थानांतरित शिक्षकों की सूची है। लेकिन

परीवीक्षा अवधि पूर्ण न होने पर शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश निरस्त…
कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार probation (परिवीक्षा) अवधि पूर्ण न करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जिन शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, उनका स्थानांतरण पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। ये शिक्षक पूर्ववत अपनी वर्तमान संस्था में ही कार्यरत रहेंगे।

