कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने दिया नया फार्मूला, राजस्व अमला खुद पहुंचेगा पट्टाधारकों के घर
साईडलुक, जबलपुर। शहर में स्थाई पट्टा भूमि पर रहने वाले हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। स्थाई पट्टा भूमि के नवीनीकरण और नवीनीकृत पट्टों के नामांतरण की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर इसके लिए एक पेज का सरल आवेदन पत्र तैयार किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फॉर्म लेने के लिए पट्टाधारकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। राजस्व विभाग का मैदानी अमला खुद क्षेत्र भ्रमण के दौरान उनके घर पहुंचेगा और फॉर्म भरवाने में भी मदद करेगा।
तीन अनुविभागों के अधिकारियों की बैठक में लिया गया फैसला
यह महत्वपूर्ण निर्णय कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र के तीनों अनुविभाग रांझी, अधारताल और गोरखपुर के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों की बैठक में लिया गया। बैठक में अपर कलेक्टर रवि शंकर राय और अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। बैठक में स्थाई नजूल पट्टों से संबंधित अभिलेखों के नियमित अद्यतन, निर्धारित समय सीमा में पट्टों के नवीनीकरण और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि नियमों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में कई पट्टाधारक समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं। प्रक्रिया की जटिलता के कारण कई लोग आवेदन ही नहीं करते और जो आवेदन करते हैं वे आधे अधूरे होने या दस्तावेजों की कमी के कारण निराकृत नहीं हो पाते हैं। लंबे समय तक नवीनीकरण या अभिलेख अपडेट नहीं होने से लीज निरस्तीकरण या पुनः प्रवेश जैसी स्थिति बन जाती है जिस पर कलेक्टर ने गंभीरता से गौर किया।
घर-घर जाएगा राजस्व अमला, एक सप्ताह में मिलेगा नवीनीकृत पट्टा
कलेक्टर के निर्देश पर तैयार किए गए एक पेज के सरल आवेदन पत्र को राजस्व विभाग का अमला क्षेत्र भ्रमण के दौरान पट्टाधारकों को उपलब्ध कराएगा और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी देगा। आवेदन फॉर्म भरने में भी अमला मदद करेगा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि घर-घर भ्रमण के दौरान निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के बाद नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाए और उद्घोषणा का प्रकाशन भी सुनिश्चित किया जाए। नवीनीकरण और नामांतरण के मामलों के समयबद्ध निराकरण के लिए रोस्टर तैयार करने की हिदायत भी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद एक सप्ताह के भीतर नवीनीकृत लीज प्रदान करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यदि लीज से संबंधित कोई बकाया राशि शेष नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में फ्री होल्ड संबंधी आवेदनों पर भी समय सीमा में कार्रवाई की जाए।
मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेल, मोबाइल नंबर होंगे जारी
कलेक्टर ने तीनों अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को घर-घर भ्रमण दल में पर्याप्त राजस्व अमले को तैनात करने और मैदानी कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कार्यालय स्तर पर भी इस कार्य के समयबद्ध निराकरण के लिए विशेष सेल गठित करने को कहा गया है। भ्रमण दल द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्रों और संबंधित अधिकारियों के संपर्क मोबाइल नंबर की जानकारी भी समय-समय पर जारी की जाएगी ताकि पट्टाधारकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस नई व्यवस्था से हजारों पट्टाधारकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

