प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी और अऋणी दोनों किसान पात्र, धान, मक्का, उड़द के लिए प्रीमियम दरें तय
साईडलुक, जबलपुर। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसानों से 31 जुलाई तक अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है। मौसम विभाग द्वारा अल-नीनो प्रभाव की वजह से सामान्य से कम वर्षा की बताई गई संभावनाओं को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए यह अपील की है।
उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे के अनुसार ऋणी एवं अऋणी दोनों श्रेणी के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। अऋणी किसान स्वयं सेवा सहकारी समिति, बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि फसल बीमा के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, खसरा-खतौनी की प्रति तथा बुवाई प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराने के लिये तय प्रीमियम दरों के अनुसार धान सिंचित के 358 रुपये प्रति एकड़, धान असिंचित के लिए 252 रुपये प्रति एकड़, मक्का के लिए 248 रुपये प्रति एकड़ तथा उड़द के लिये 231 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम निर्धारित है।

