साईडलुक, जबलपुर। मध्यप्रदेश हज यात्रा कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को जबलपुर की एक अदालत ने 2-2 साल की सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
आरोपी मोहम्मद शमीम अंसारी और मोहम्मद गफ्फार ने हज यात्रा कराने के नाम पर 26 लोगों से 69 लाख 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। उन्होंने पीड़ितों को वीजा और अन्य दस्तावेज देने के बजाय उनके पैसे हड़प लिए।
जिला न्यायालय रविंद्र कुमार धुर्वे ने आरोपियों को धारा 420 भादवि के तहत दोषी पाया और 2-2 साल की सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
उप-संचालक (अभियोजन) विजय कुमार उईके और प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के मार्गदर्शन में कांता मरावी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने इस मामले में पैरवी की।

