साईडलुक, जबलपुर/डिण्डौरी। भोपाल की कम्पनी में नौकरी का झांसा देकर घर से दूर ले जाकर हत्या करने वाले दो दोषियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर तीन—तीन हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मीडिया सेल प्रभारी डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, घटना 21 जनवरी 2024 की है जिसकी एफआईआर 21 जनवरी 2024 को थाना करंजिया में अपराध क्रमांक 14/24 सत्र प्रकरण क्रमांक 38/2024 दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।
जिसमें पहले आरोपी का नाम संतकुमार पिता अमर सिंह उम्र 25 वर्ष और दूसरे आरोपी का नाम लाल सिंह सैयाम पिता नोहर सिंह उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी चुहचुही थाना करंजिया जिला डिण्डौरी है। इन लोगों ने मृतक को कंपनी में काम दिलाने के बहाने ले घर से दूर ले जाकर हत्या कर दी। और साक्ष्य छिपाने के आशय से खेत में ले जाकर फेंक दिया गया। मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर थाना करंजिया द्वारा मर्ग कायम कर विवेचना में लिया और विवेचना पश्चात धारा 302, 201,34 भादवि अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए दोनो आरोपी संतकुमार और लाल सिंह सैयाम को धारा 302,34 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास और दो—दो हज़ार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 201,34 भादवि के अपराध के लिए 3-3 वर्ष सश्रम कारावास और एक—एक हज़ार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश: प्रत्येक आरोपी को 6 से 3 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये।

