श्री राम कृषि केंद्र पोंडा और पूर्णिमा कृषि केंद्र पौंडी कलां में मिली अनियमितताएं, कीटनाशक जब्त कर जारी किए कारण बताओ नोटिस
साईडलुक, जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार खरीफ के मौसम में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने तथा कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार 7 जुलाई को कृषि अधिकारियों ने विकासखण्ड मझौली के दो निजी कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय कृषि अधिकारी सिहोरा मनीषा पटेल एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मझौली जे एस राठौर द्वारा ग्राम पोंडा स्थित श्री राम कृषि केन्द्र एवं पौड़ी कलां स्थित पूर्णिमा कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों निजी उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं के लाइसेंस, स्टाक रजिस्टर एवं विक्रय अभिलेखों का परीक्षण किया गया।
निरीक्षण में पोंडा स्थित श्री राम कृषि केन्द्र के कीटनाशक लाइसेंस में बिना प्रिसिंपल सर्टिफिकेट दर्ज हुए तीन कंपनियों के कीटनाशक एवं खरपतवारनाशी दवाओं का भण्डारण पाया गया। इस पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही गुणवत्ता परीक्षण हेतु बीज का नमूना भी लिया गया।
इसी प्रकार पौंडी कला स्थित पूर्णिमा कृषि केन्द्र के निरीक्षण के दौरान कीटनाशक लाइसेंस में पांच कंपनी के प्रिसिंपल सर्टिफिकेट जुड़े बिना कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक का भण्डारण पाया गया। कीटनाशक अधिनियम 1968 का उल्लंघन होने पर भंडारित कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों का तत्काल विक्रय प्रतिबंधित कर जब्ती की कार्यवाही की गई एवं विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि खरीफ सीजन के दौरान जिले में अमानक बीज, खाद और कीटनाशकों की बिक्री रोकने के लिए सघन जांच अभियान जारी रहेगा। किसानों से अपील की गई है कि वे लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही कृषि आदान खरीदें और बिल अवश्य लें।

