साईडलुक डेस्क। डिण्डौरी जिले में अवैध संबंध के चलते हत्या करने वाले दो आरोपीगणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी बसंत सिंह मरावी और कतिया बाई धुर्वें को धारा 103(1)/3(5), 238(बी) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया गया था, जिसमें बसंत सिंह मरावी ने कतिया बाई के साथ मिलकर मृतक की हत्या की। आरोपी बसंत सिंह मरावी ने कतिया बाई से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, लेकिन कतिया बाई ने मना कर दिया, जिसके बाद बसंत सिंह मरावी ने गुस्से में आकर मृतक की हत्या कर दी।
जिला न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपीगणों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।

